‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ वीडियो से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह आदेश दिया।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ नाम के वीडियो को लेकर विकास पांडे की ओर से 2018 में दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। मामले में 17 अक्टूबर को पेशी निर्धारित थी, लेकिन ध्रुव राठी अदालत में पेश नहीं हुए।
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने 12 अक्टूबर को ध्रुव राठी के खिलाफ नए समन जारी किए थे। इसके बाद नोटिस तामील कराने के लिए भेजे गए अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया कि उनका घर बंद था। इसके बाद अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
समन तामील कराने में हो रही थी देरी
12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल सीजेपी विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। शिकायतकर्ता ने समन जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए नए समन जारी करने की मांग की थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, ध्रुव राठी के ऑस्ट्रिया में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से उन्हें समन तामील कराने में देरी हो रही थी।
अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता लंबे समय से ध्रुव राठी को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में पहली बार 23 जुलाई 2019 के आदेश के जरिए समन जारी किए गए थे। इसके बाद अदालत ने नए समन जारी करने का निर्देश दिया था।

