पूर्व अग्निवीरों को रेलवे भर्ती में आरक्षण: लेवल-1 में 10% और लेवल-2 व उससे ऊपर 5% कोटा लागू

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सेना–रेलवे सहयोग ढांचे के तहत भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को दोबारा रोजगार का अवसर, 2024-25 में 14,788 पद आरक्षित

पूर्व अग्निवीरों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। Indian Army और Indian Railways ने एक सहयोग ढांचा (कोऑपरेशन फ्रेमवर्क) लागू किया है, जिसके तहत रेलवे भर्तियों में आरक्षण के प्रावधान लागू किए गए हैं।

सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य अग्निवीरों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सेवा निवृत्ति के बाद नागरिक क्षेत्र में सहज रोजगार उपलब्ध कराना है। यह कदम खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्निवीरों के पहले बैच का चार वर्षीय कार्यकाल इसी वर्ष पूरा होने वाला है।

किन पदों पर कितना आरक्षण?

रेल मंत्रालय के 19 फरवरी के पत्र के अनुसार रेलवे में निम्न प्रावधान लागू हैं:

  • लेवल-2 और उससे ऊपर के पद
    • भूतपूर्व सैनिक: 10% आरक्षण
    • पूर्व अग्निवीर: 5% आरक्षण
  • लेवल-1 (RRB Group D) पद
    • भूतपूर्व सैनिक: 20% आरक्षण
    • पूर्व अग्निवीर: 10% आरक्षण

वर्ष 2024 और 2025 में अधिसूचित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल 14,788 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें:

  • 6,485 पद लेवल-1
  • 8,303 पद लेवल-2 व उससे ऊपर

पॉइंट्समैन पदों पर संविदा भर्ती

रेल मंत्रालय ने नियमित भर्ती पूरी होने तक लेवल-1 के 5,000 से अधिक पॉइंट्समैन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया मंडल और जोन स्तर पर जारी है। अब तक नौ मंडलों ने सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

रेलवे ने कहा है कि बड़ी संख्या में सैनिक कम आयु में परिचालन अनुभव, प्रबंधकीय क्षमता, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा की भावना के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे वे रेलवे जैसी बड़ी संस्था के लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं।

सेना–रेलवे की संयुक्त पहल

सेना की ओर से कहा गया कि यह ढांचा वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है:

  • नागरिक सेवाओं में सहज बदलाव
  • रेलवे में उपलब्ध अवसरों के प्रति जागरूकता
  • सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उत्तरदायी सहायता तंत्र

रेलवे ने भी दोनों संस्थानों की साझा कार्य-संस्कृति — अनुशासन, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व — को रेखांकित किया।

CAPF और दिल्ली पुलिस में भी आरक्षण

सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की भर्तियों में आरक्षण दे चुकी है। इसके अलावा Delhi Police में सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण की घोषणा की गई है।

इनमें:

  • शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट
  • अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट

जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

क्या है अग्निपथ योजना?

रक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में Agnipath Scheme के तहत सेनाओं में अग्निवीर भर्ती शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में चार वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है।

चार साल बाद:

  • 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा
  • 75% को सेवा मुक्त किया जाता है

अब पहले बैच के सेवा मुक्त होने से पहले सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठा रही है।

यह पहल पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को दूसरा करियर देने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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