जिला परिषद स्कूल में 56 वर्षीय शिक्षक पर मासूम छात्राओं को पढ़ाई के बहाने पास बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप, पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया मामला
महाराष्ट्र के वाशिम जिले में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिले के एक जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में 56 वर्षीय शिक्षक पर तीसरी और चौथी कक्षा की छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी शिक्षक की पहचान 56 वर्षीय दिलीप बोरकर के रूप में हुई है। आरोप है कि वह पढ़ाने के बहाने तीसरी और चौथी कक्षा की मासूम छात्राओं को अपने पास बुलाता था और उन्हें कथित तौर पर गोद में बैठाकर गलत नीयत से अश्लील हरकतें करता था।
कई महीनों से परेशान होने का आरोप
पीड़ित बच्ची के मुताबिक, शिक्षक की कथित हरकतें पिछले कई महीनों से जारी थीं। डर और हिचकिचाहट के कारण बच्चियां लंबे समय तक चुप रहीं और किसी को कुछ नहीं बताया।
बताया गया कि जब कथित तौर पर प्रताड़ना बढ़ गई तो एक बच्ची ने हिम्मत जुटाकर स्कूल की महिला शिक्षिका को पूरी बात बताई। महिला शिक्षिका ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों और स्कूल प्रशासन को दी।
ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पीटा
मामले की जानकारी गांव में फैलते ही ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीण स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक दिलीप बोरकर को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी कथित तौर पर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
POCSO एक्ट के तहत केस, बच्चियों के इन-कैमरा बयान
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची समेत अन्य संभावित पीड़ित छात्राओं के इन-कैमरा बयान भी दर्ज किए हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनकी निजता सुरक्षित रहे।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शिक्षक ने स्कूल की अन्य छात्राओं के साथ भी इस तरह का कोई कथित व्यवहार किया था या नहीं। मामले की जांच जारी है।

