यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी पाबंदी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2025 की उप निरीक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है।

प्रयागराज, 1 अक्टूबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से कराई जा रही उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के साथ अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा। अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। भर्ती के लिए 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे।

10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी लिखित परीक्षा

भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी। इसमें करीब 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। भर्ती बोर्ड ने 23 मार्च को प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी करते समय फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी की गई। इसमें कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का था और उत्तर बदलने के कारण कुछ अभ्यर्थी मामूली अंतर से चयन से बाहर हो गए।

अंतिम परिणाम में एक-दो अंक से भी अभ्यर्थी हुए बाहर

लिखित परीक्षा के परिणाम में 12,733 अभ्यर्थियों को अगली प्रक्रिया के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद 14 जुलाई को अंतिम परिणाम जारी किया गया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बदले गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर उन्होंने भर्ती बोर्ड के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन इन पर विचार नहीं किया गया। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अगली प्रक्रिया में शामिल होने के बावजूद अंतिम परिणाम में एक या दो अंक के अंतर से चयन से बाहर हो गए।

इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी के बीच अदालत ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

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