अग्निवीरों की शादी पर बदलेगा नियम? 2 साल के एक्सटेंशन के बाद उठे सवाल

Thecity news
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चार साल की सेवा के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त मौका देने की योजना के बीच शादी की अनुमति पर विचार किया जा रहा है।

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल का विस्तार किए जाने के बाद उनकी शादी को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, अतिरिक्त दो साल की सेवा के विकल्प के बाद इस नियम में बदलाव की संभावना पर चर्चा हो रही है।

फिलहाल शादी को लेकर कोई नया आधिकारिक नियम जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अग्निवीरों को यह जानने के लिए रक्षा मंत्रालय के आगामी दिशानिर्देशों का इंतजार करना होगा कि अतिरिक्त सेवा अवधि में उन्हें शादी की अनुमति मिलेगी या नहीं।

क्या है अग्निपथ योजना?

अग्निपथ योजना भारत सरकार की भर्ती योजना है। इसके तहत युवा अग्निवीर के रूप में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा दे सकते हैं। इसमें आमतौर पर 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती की जाती है।

अग्निपथ योजना में क्या हुआ बदलाव?

शुरुआत में अग्निवीरों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती थी। अब रक्षा मंत्रालय ने लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल पूरे होने के बाद दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प देने का फैसला किया है। वहीं, करीब 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद स्थायी सैन्य सेवा के लिए चुना जाता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इस बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अग्निवीरों को चार साल पूरे होने के बाद दो रास्ते मिलेंगे।

अग्निवीरों की शादी को लेकर क्या हैं मौजूदा नियम?

अग्निपथ योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार, भर्ती के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना अनिवार्य है। इसके अलावा अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा अवधि के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं है।

सेना के अनुसार, शुरुआती चार साल में कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ड्यूटी और सख्त अनुशासन के साथ देश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना जरूरी होता है।

दो साल के एक्सटेंशन के बाद क्यों उठा सवाल?

दो साल का विस्तार मिलने पर अग्निवीर कुल छह साल तक सेवा दे सकेंगे। जो युवा 17.5 से 21 साल की उम्र में भर्ती हुए थे, वे छह साल की सेवा पूरी होने तक 24 से 26 साल के हो जाएंगे।

इस उम्र में कई युवा शादी और परिवार बसाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दो साल का विस्तार लेने वाले अग्निवीरों को भी शादी के लिए छह साल तक इंतजार करना होगा।

चार साल बाद अग्निवीरों के पास होंगे दो विकल्प

  • स्थायी सेवा (25 प्रतिशत): चार साल पूरे होने के बाद जिन अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा, उन्हें नियुक्ति के बाद शादी करने की अनुमति होगी।
  • दो साल का विस्तार (75 प्रतिशत): अतिरिक्त सेवा का विकल्प चुनने वाले अग्निवीरों को आगामी आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इनसे स्पष्ट होगा कि दो साल की विस्तारित अवधि में शादी की अनुमति मिलेगी या नहीं।

क्या शादी के नियमों में बदलाव करेगी सरकार?

रक्षा विभाग के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, सशस्त्र बल चार साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले अग्निवीरों के पारिवारिक और व्यक्तिगत नियमों की समीक्षा कर रहे हैं।

हालांकि, अभी तक शादी के नियमों में कोई आधिकारिक बदलाव नहीं किया गया है। शुरुआती चार साल के दौरान शादी पर लगी रोक पहले की तरह लागू रहेगी। अतिरिक्त दो साल की अवधि में कुछ छूट देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला और नए दिशानिर्देश जारी होना बाकी है।

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