नई दिल्ली। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और Aadhaar-PAN लिंकिंग की डेडलाइन बस एक दिन दूर है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है।
यदि तय समयसीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा। इसका असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंकिंग सेवाओं और बड़े वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा।
Aadhaar-PAN लिंकिंग क्यों जरूरी है
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य किया है। जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप न तो ITR फाइल कर पाएंगे, और न ही नया बैंक अकाउंट खोलने, निवेश करने या हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन कर पाएंगे।
स्टेटस ऐसे चेक करें
सबसे आसान तरीका है Income Tax e-Filing Portal। इसके लिए लॉगिन आवश्यक नहीं है। वेबसाइट पर जाकर Quick Links में मौजूद Link Aadhaar Status विकल्प चुनें। PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें। सबमिट करते ही स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
SMS से भी चेक करें स्टेटस
यदि इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो SMS के जरिए स्टेटस पता किया जा सकता है। मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलें और टाइप करें:
UIDPAN <Aadhaar Number> <PAN Number>
इसे 567678 या 56161 पर भेजें। कुछ ही समय में जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी।
अगर लिंकिंग नहीं है तो क्या करें
यदि स्टेटस में Aadhaar-PAN not linked दिख रहा है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
- नाम या जन्मतिथि में अंतर हो तो पहले Aadhaar या PAN में सुधार कराएं।
- 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंकिंग कराने पर ₹1,000 का जुर्माना और PAN को फिर से एक्टिव होने में 7-30 दिन लग सकते हैं।

