बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 26 थ्री स्टार और फाइव स्टार होटलों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान करीब 35 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए फूड लैबोरेटरी भेजा गया। जांच में कई होटलों में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन सामने आया, जिसके बाद संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए गए।
जांच के दौरान टीम को गलत या अधूरी लेबलिंग और ब्रांडिंग, एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों का स्टॉक और खाने की चीजों को सही तरीके से स्टोर नहीं करने जैसी गड़बड़ियां मिलीं। कुछ जगहों पर सब्जियों में फफूंदी भी पाई गई। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।
26 होटलों में खाद्य सुरक्षा की जांच
देशभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत बेंगलुरु के 26 बड़े होटलों की जांच की गई।
अधिकारियों ने जांच के दौरान चाय पाउडर, चिकन, मटन, मछली, खाने का तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टोमैटो सॉस, नींबू का रस, चीज, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर और दूध समेत करीब 35 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। सभी सैंपल को प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया गया है।
नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी
जांच में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग और सुरक्षित भंडारण के साथ-साथ शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को अलग रखने के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अधिकारियों ने जांच के दौरान इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया।
एनालॉग पनीर पर भी कई राज्यों में कार्रवाई
इससे पहले खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया था।
देश के अलग-अलग हिस्सों में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार खाद्य सामग्री की जांच कर रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थानों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

