BSF Recruitment Rule Change: कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, आयु सीमा में बड़ी छूट

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BSF Recruitment Rule Change: सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह जानकारी एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सामने आई है।

अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन कर लागू किया गया है।

📌 पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी आयु सीमा में छूट

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी बड़ी राहत दी है।

  • पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को: ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट
  • अन्य पूर्व अग्निवीरों को: ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट

इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट दी जाएगी।

📊 भर्ती प्रक्रिया और रिक्तियों का बंटवारा

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक:

  • हर भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी
  • 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित होंगे
  • 3 प्रतिशत तक पद लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए समायोजित किए जाएंगे

🧾 भर्ती के दो चरण

  • पहला चरण: नोडल फोर्स द्वारा 50% आरक्षित पदों पर केवल पूर्व अग्निवीरों की भर्ती
  • दूसरा चरण: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा शेष 47% पदों पर अन्य उम्मीदवारों की भर्ती
  • पहले चरण में यदि कोई पद खाली रह जाता है, तो उन्हें विशेष श्रेणी के तहत भरा जाएगा

🇮🇳 युवाओं के लिए सुनहरा मौका

इस फैसले से अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा। इससे न सिर्फ BSF को प्रशिक्षित जवान मिलेंगे, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।

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