सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम 21 दिसंबर को एक साथ घोषित करने का आदेश बरकरार रखा। इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट नागपुर पीठ ने भी यही निर्देश दिया था। मतगणना 21 दिसंबर से पहले नहीं होगी।
Maharashtra Local Body Election: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 21 दिसंबर को ही घोषित होंगे सभी स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम
Maharashtra News:
महाराष्ट्र की 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों पर चल रही असमंजस अब खत्म हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि सभी निकाय चुनावों के नतीजे एक साथ 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेश को पूरी तरह मंजूरी देते हुए कहा कि 21 दिसंबर से पहले मतगणना नहीं होगी।
🗳️ मतदान के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
2 दिसंबर को मतदान संपन्न होने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि—
- मतदान भले ही पूरा हो चुका है
- फिर भी 21 दिसंबर से पहले मतगणना नहीं की जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
⚖️ उच्च न्यायालय का आदेश नहीं बदलेगा
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि—
- हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो
- यदि किसी कारणवश आगामी चुनाव 20 दिसंबर को नहीं हो पाते
- तब भी पहले हुए चुनावों की मतगणना रोकी नहीं जाएगी
यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव कार्यक्रम किसी भी हालत में आगे न खिसके।
🚫 चुनाव टालने का अधिकार किसी को नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा—
- स्थानीय निकाय चुनावों का समय-सीमा 31 जनवरी तय है
- किसी भी संज्ञेय कारण से कोई भी संस्था चुनाव आगे नहीं टाल सकती
- नतीजों की घोषणा की तारीख बदली नहीं जाएगी
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