ALPA इंडिया ने DGCA की इंडिगो पायलट छूट पर जताई आपत्ति

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो को रात की ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट दी, जिस पर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन (ALPA) इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई। पढ़ें पूरा मामला और DGCA का बयान।


ALPA इंडिया ने DGCA की इंडिगो पायलट छूट पर जताई कड़ी आपत्ति

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से इंडिगो को पायलट्स के रात्रि ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट देने के फैसले पर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन (ALPA इंडिया) ने आपत्ति जताई है।

  • ALPA इंडिया ने कहा कि यह फैसला एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।
  • DGCA ने इंडिगो को पायलट्स के लिए सख्त रात्रि ड्यूटी नियमों से अस्थायी छूट दी थी, ताकि रात के ऑपरेशन को व्यवस्थित किया जा सके।

एसोसिएशन का आरोप

  • ALPA इंडिया ने कहा कि यह निर्णय नागरिक उड्डयन के मूल सिद्धांत और उद्देश्य को कमजोर करता है।
  • पायलट्स की उड़ान ड्यूटी और आराम अवधि के मानदंडों का पालन जरूरी है।
  • इंडिगो राहत मांग रही है जबकि उसने जानबूझकर शीतकालीन परिचालन बढ़ाया

DGCA का बयान

  • DGCA ने कहा कि छूट सिर्फ फ्लाइट ऑपरेशन पटरी पर लाने के लिए दी गई है।
  • इसे सुरक्षा आवश्यकताओं में कमी नहीं समझा जाएगा।
  • यात्रियों को हुई असुविधा के लिए ऑपरेटर्स जिम्मेदार हैं।
  • इंडिगो ने बताया कि फेज-II FDTL मापदंडों के लिए क्रू प्लानिंग और रोस्टरिंग की तैयारी अपर्याप्त थी, जिसके कारण समस्या आई।

मामले का विवरण

इन्हीं नियमों के कारण इंडिगो के ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं।

नए FDTL मानदंडों के अनुसार:

पायलट्स की साप्ताहिक विश्राम अवधि 48 घंटे की गई।

रात्रिकालीन उड़ान के घंटे बढ़ाए गए।

रात में लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 की गई।

शुरुआत में इंडिगो और एयर इंडिया ने इसका विरोध किया।

दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद DGCA ने इन्हें लागू किया।

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