West Bengal UCC Bill: पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, BJP सरकार ने तेज की तैयारी

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चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम, UCC के साथ दो अन्य कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी संभव

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार आगामी सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसे विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए उस वादे को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिसमें सरकार बनने के छह महीने के भीतर UCC लागू करने की बात कही गई थी।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला

राज्य कैबिनेट से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गुरुवार शाम विधानसभा में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में UCC विधेयक पेश करने का निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने से राज्य की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों के मॉडल को अपनाएगी या पश्चिम बंगाल के लिए अलग प्रारूप तैयार करेगी।

चुनावी संकल्प पत्र में किया था वादा

विधानसभा चुनाव से पहले जारी BJP के ‘संकल्प पत्र’ में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर UCC लागू करने का वादा किया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

फिलहाल उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC लागू किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में इस दिशा में काम जारी है।

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UCC का उद्देश्य क्या है?

प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान नागरिक कानून लागू करना है।

प्रस्ताव में बहुविवाह, तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने तथा धर्म आधारित पर्सनल लॉ की जगह समान नागरिक कानून लागू करने की भी बात कही गई है।

अमित शाह ने क्या कहा था?

चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानून होना समानता का प्रतीक है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग विवाह कानून होना उचित है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर भी टिप्पणी की थी।

विपक्ष ने जताई आपत्ति

जहां BJP का कहना है कि UCC से कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित होगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित कई विपक्षी दलों ने इस पर चिंता जताई है।

विपक्ष का तर्क है कि पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता और समुदायों की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े होते हैं, इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा और सहमति जरूरी है।

दो अन्य कानूनों में भी संशोधन की तैयारी

UCC विधेयक के अलावा सरकार दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश कर सकती है। इनमें West Bengal Maintenance of Public Order Act, 1972 में संशोधन और West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026 शामिल हैं।

इन प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य दंगे, आगजनी, लूटपाट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर हमलों जैसी घटनाओं पर सख्ती करना है। सरकार ऐसे अपराधों को संज्ञेय (Cognisable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) श्रेणी में शामिल करने पर भी विचार कर रही है।

राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में UCC विधेयक पेश किया जाना केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस पर विधानसभा में तीखी बहस होने की संभावना है और आने वाले दिनों में यह राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन सकता है।

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