बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा, को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि वे अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) हटवाना या निलंबित करवाना चाहते हैं, तो उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की लगातार वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
🔵 धोखाधड़ी मामले में सुनवाई जारी
शिल्पा और राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज एक धोखाधड़ी केस को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।
इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने लंदन यात्रा की अनुमति मांगते हुए LOC को अस्थायी रूप से निलंबित करने की याचिका दायर की थी।
🔵 याचिका में चिकित्सा आपात स्थिति का हवाला
दंपति ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा के पिता गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं—
- आयरन-अमोनिया की कमी संबंधी दुर्लभ बीमारी,
- लगातार आंतरिक रक्तस्राव,
- और सांस लेने में बढ़ती कठिनाई।
डॉक्टरों ने उन्हें कैप्सूल एंडोस्कोपी या डबल-बैलून एंटरस्कोपी कराने की सलाह दी है।
इसी आधार पर उन्होंने 20 जनवरी 2026 से पहले विदेश यात्रा की अनुमति मांगी।
🔵 अदालत ने कहा — पूरी राशि जमा करना जरूरी
वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा, जो कुंद्रा दंपति की ओर से पेश हुए, ने 60 करोड़ रुपये जमा करने के खिलाफ दलील दी।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि इतनी भारी राशि जमा करने के बदले वैकल्पिक राहत या अन्य प्रकार की जमानत दी जा सकती है।
लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कहा—
LOC हटाने के लिए पूरी 60 करोड़ की राशि जमा करें या बैंक गारंटी दें।

