जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, दिल्ली कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर की

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सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति से कथित मारपीट के मामले में भारद्वाज को पहले अंतरिम जमानत मिली थी। अब अदालत ने उसे नियमित जमानत में बदल दिया है।

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति से कथित मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

स्वतंत्र भारद्वाज के वकील उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मंगलवार को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत की पुष्टि कर दी। विस्तृत आदेश में जमानत की शर्तों की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

अंतरिम जमानत के दौरान शर्तों के पालन की दलील

बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, अदालत के सामने यह दलील रखी गई कि अंतरिम जमानत के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने कोर्ट की ओर से लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। इसी आधार पर नियमित जमानत दिए जाने की मांग की गई थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से उनकी हिरासत की जरूरत और मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का तर्क दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियमित जमानत मंजूर कर दी।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

यह मामला 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट हुई थी। मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

सितंबर में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उस दौरान उनके आचरण और जमानत की शर्तों के पालन को देखते हुए नियमित जमानत पर फैसला करने की बात कही थी।

अब अदालत के नियमित जमानत देने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज आगे की कानूनी कार्यवाही का सामना जेल के बाहर रहकर करेंगे। मामले में आरोपों का अंतिम फैसला ट्रायल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

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